कोलकाता :- राज्य सचिवालय 'नवान्न' में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 'अन्नपूर्णा योजना' का आधिकारिक फॉर्म जारी कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को हर महीने ₹3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फॉर्म जारी करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी महिलाओं को यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उन्होंने पात्रता के कड़े नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि जिनका नाम भारतीय नागरिकता सूची में नहीं है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, आयकर (Income Tax) देने वाले और सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरियों में कार्यरत परिवारों की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय नागरिकों के अलावा किसी भी अन्य को अन्नपूर्णा योजना का भत्ता नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सीएए (CAA) के तहत आवेदन करने वाले और एसआईआर (SIR) ट्रिब्यूनल में आवेदन करने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के लाभार्थियों के नाम भी अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिए जाएंगे और यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रति माह भेजी जाएगी। अन्नपूर्णा योजना की सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए यह प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भरे जा सकेंगे। आगामी 15, 16 और 17 तारीख को आयोजित होने वाले 'जनकल्याण शिविरों' में ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि फॉर्म भरने के साथ-साथ परिवार का पूरा विवरण भी लिया जाए ताकि भविष्य में कोई शिकायत न रहे और केवल योग्य व जरूरतमंद महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सके।


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