Coal Smuggling Case : हाईकोर्ट ने Jitendra Tiwari के खिलाफ CID ​​जांच पर लगाई रोक



कोलकाता (राम बाबू यादव) :- Calcutta High Court stays CID investigation against Jitendra Tiwari in coal smuggling case.

कोयला तस्करी मामले में बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को मिली राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीआईडी ​​जांच पर रोक लगा दी हैं। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ सीआईडी ​​कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा ने मंगलवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा, एक ही अपराध के संबंध में दो समानांतर जांच नहीं की जा सकती हैं।


केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई-ईडी कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही है। सीआईडी ​​ने उस जांच को समानांतर में शुरू किया है। सीआईडी ​​ने आसनसोल के पूर्व मेयर और मौजूदा बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को भी तलब किया था। बदले में, जितेंद्र तिवारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनका सवाल था कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है तो राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी ​​कैसे जांच कर सकती है? इस मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, ''अगर सीआईडी ​​को कोयला तस्करी मामले में जांच जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो यह समानांतर जांच प्रक्रिया की अनुमति देगी और सीबीआई की जांच में बाधा उत्पन्न करेगी.''


मामले की सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत में दावा किया कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को केवल पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था। उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुलाया गया था। अगर वह जांच में सहयोग करते है तो गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जितेंद्र तिवारी को गवाह के तौर पर तलब करने के नोटिस पर अंतरिम रोक भी लगा दी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत 10 सितंबर को भेजे गए नोटिस पर अंतरिम रोक जारी की गई थी।

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