Coal Smuggling Case : Jitendra Tiwari को फिर मिली राहत, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CID ​​जांच पर रोक के फैसले को बरकरार रखा



कोलकाता (राम बाबू यादव) :- कोयला तस्करी मामले में बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को एकबार फिर बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा जितेंद्र तिवारी के खिलाफ कोयला तस्करी मामले की सीआईडी जांच पर लगाई गई रोक के आदेश को बहाल रखा है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। 


इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ सीआईडी ​​जांच पर रोक लगा दी थीं। हाइकोर्ट ने कहा था कि आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ सीआईडी ​​कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा ने यह आदेश दिया था और कहा था कि एक ही अपराध के संबंध में दो समानांतर जांच नहीं की जा सकती हैं।


केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई-ईडी कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही है। सीआईडी ​​ने उस जांच को समानांतर में शुरू किया है। सीआईडी ​​ने आसनसोल के पूर्व मेयर और मौजूदा बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को भी तलब किया था। बदले में, जितेंद्र तिवारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनका सवाल था कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है तो राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी ​​कैसे जांच कर सकती है? इस मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, ''अगर सीआईडी ​​को कोयला तस्करी मामले में जांच जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो यह समानांतर जांच प्रक्रिया की अनुमति देगी और सीबीआई की जांच में बाधा उत्पन्न करेगी.''

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