निर्वाचन आयोग ने पंचायत क्षेत्रो में सभी शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया



पूर्व बर्दवान :- राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतदान से दो दिन पहले पंचायत क्षेत्रों (नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर) में सभी शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया हैं। शराब की दुकानें 6 जुलाई शाम 5 बजे से 8 जुलाई को मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगी।


इसके अलावा आयोग ने 10 जुलाई को दोबारा चुनाव (यदि कोई हो) और 11 जुलाई को शराब की बिक्री बंद करने का आदेश जारी किया है। यहां तक ​​कि उन इलाकों के होटलों और रेस्तरांओं को भी शराब न बेचने का आदेश दिया गया है।


हालाँकि, कोलकाता और शहरी लोगों के लिए शराब खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं हैं। इसलिए इस दौरान वहां शराब की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन कई पर्यटन क्षेत्र ऐसे हैं, जो पंचायत क्षेत्र में हैं। ऐसे सभी स्थानों पर शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय उन पर्यटन क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा, ऐसी जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है।

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