SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर घबराएं नहीं, जानें समाधान का तरीका

कोलकाता :- इंतज़ार खत्म! चुनाव आयोग ने मंगलवार सुबह मसौदा मतदाता सूची (Draft Voter List) और हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। कई लोगों के नाम दोनों में से किसी भी सूची में नहीं मिल रहे हैं। वेबसाइट पर अपना EPIC नंबर दर्ज करने पर 'नो रिजल्ट फाउंड' (No Result Found) प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में मतदाताओं की चिंता बढ़ गई है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।

जिन मतदाताओं के नाम किसी भी सूची में नहीं हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। फॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट – voters.eci.gov.in/ – पर उपलब्ध है। सभी आवश्यक जानकारी भरकर इसे जमा करना होगा। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह फॉर्म ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, जिसके लिए इसे जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप सुनवाई में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में सफल रहते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि, नाम गायब होने पर सबसे पहले अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को सूचित करना महत्वपूर्ण है।

मंगलवार को आयोग द्वारा जारी मसौदा सूची के अनुसार, लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें मृतक (24 लाख 16 हज़ार 852), स्थानांतरित, लापता (12 लाख 20 हज़ार 38), डुप्लीकेट मतदाता (1 लाख 38 हज़ार) और फ़र्ज़ी मतदाता (1 लाख 83 हज़ार 328) शामिल हैं। SIR की मसौदा सूची में अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या 19 लाख 88 हज़ार 76 है। अब सभी की निगाहें सुनवाई पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सुनवाई का काम शुरू हो जाएगा। आज मंगलवार से ही, बीएलओ मसौदा सूची के साथ अपने-अपने निर्धारित बूथों पर बैठेंगे। आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने हेतु पत्र भी भेजा गया है।

आयोग के सूत्रों के अनुसार, 15 जनवरी तक बीएलओ निर्धारित बूथ पर मौजूद रहेंगे। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वे शनिवार और रविवार को भी उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी मतदाता को कोई आपत्ति या शिकायत है, तो वह अपना Voter ID Card लेकर वहां शिकायत दर्ज करा सकता है। किन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी संबंधित बूथ के बीएलओ द्वारा नोटिस के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही, यह सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। सुनवाई में एक ERO और दो AERO उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे वैकल्पिक समय दिया जाएगा।

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