कोयला तस्करी के दौरान हमले के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा

आसनसोल :- खैराबाद कोलियरी में साल 2021 में हुए हमले के मामले में बुधवार को आसनसोल जिला अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बाटुल गोराई नामक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील अयनजीत बनर्जी ने बताया कि यह घटना 9 मई 2021 की है। उस समय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के सुरक्षा निरीक्षक दिलीप प्रसाद को खैराबाद कोलियरी में भारी मात्रा में अवैध कोयला जमा होने की सूचना मिली थी। जब वे अपनी टीम के साथ वहां जांच करने पहुंचे, तो आरोपी बाटुल गोराई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में सुरक्षा टीम को गंभीर चोटें आई थीं।

अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप तय किए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में बाटुल को दोषी पाया गया था, जिसके बाद बुधवार को उसे सजा सुनाई गई। सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोयलांचल में सुरक्षा अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अदालत के इस फैसले को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।



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