LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं, 35 दिन में गैस बुकिंग की खबरों पर केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण

कोलकाता :- केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया और समाचारों के कुछ हिस्सों में चल रही उन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है, जिनमें एलपीजी (LPG) रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव का दावा किया जा रहा था। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय सीमा 25 दिन से बढ़कर 35 दिए जाने की खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के मौजूदा नियमों में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। 


केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दो रिफिल बुकिंग के बीच की न्यूनतम समय सीमा पहले की तरह ही लागू है। इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को दो बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर रखना होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह समय सीमा 45 दिन निर्धारित है। मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग (घबराहट में बुकिंग) करने से बचें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है और मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक की कोई कमी नहीं है।

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