विधानसभा में 'गुंडा दमन बिल' पास, दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर होगी नुकसान की भरपाई

कोलकाता :- पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुंडागर्दी और उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को ‘पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ (गुंडा दमन बिल) पास कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री विशाल लामा द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसके पक्ष में 176 और विपक्ष में 41 वोट पड़े, जबकि कालीघाट तृणमूल खेमे के 20 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, नेताओं की अकूत संपत्ति की बरामदगी और हिंसा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शुभেন্দু अधिकारी ने इस कड़े कानून की जरूरत पर बल दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय राज्य में बड़े पैमाने पर लूटपाट और दंगे हुए। सीएए विरोध के नाम पर ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे बंगाल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए कानून के तहत अपराधियों को न सिर्फ जेल भेजा जाएगा, बल्कि उनकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह कदम अनिवार्य था और विरोध करने वालों को 'इंडी-गठबंधन' शासित राज्यों में चले जाना चाहिए।

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