SIR पर 'वोट चोर' टिप्पणी मामले में TMC सांसद Mahua Moitra को झटका, कोर्ट ने विवादित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए

कोलकाता :- राज्य में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य सचिव Manoj Agrawal को सोशल मीडिया पर 'वोटचोर' कहने के मामले में TMC सांसद Mahua Moitra को अदालत से झटका लगा है। Alipore कोर्ट ने उनकी टिप्पणी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी को लेकर Mahua ने जो टिप्पणी की, उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नोटिस मिलते ही संबंधित पोस्ट हटानी होगी। Manoj Agrawal ने पहले Mahua को कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टिप्पणी से उनकी ईमानदारी और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में 24 घंटे के अंदर दो पोस्ट हटाने, लिखित माफी मांगने और भविष्य में ऐसी टिप्पणी न करने का वादा करने को कहा गया था। साथ ही कानूनी खर्च के तौर पर 50 हजार रुपये की भी मांग की गई थी। Mahua ने नोटिस मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। इसके बाद Manoj कोर्ट पहुंचे। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि Mahua भविष्य में Manoj के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट नहीं करेंगी और पुरानी पोस्ट भी शेयर नहीं करेंगी। 3 और 6 अक्टूबर की पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी।

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