West Bengal समेत 17 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन की प्रक्रिया शुरू, 12 नवंबर को आएगी ड्राफ्ट लिस्ट

कोलकाता :- पश्चिम बंगाल समेत देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत नए वोटरों का नाम जोड़ा जाएगा, नाम में सुधार किया जाएगा और मृत या स्थानांतरित हो चुके वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। 12 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिसके बाद 4 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जैसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर साल होने वाली रूटीन प्रक्रिया है। इस बार इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। मृत या स्थानांतरित वोटरों के नाम हटाने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने दो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी बताए हैं। अगर किसी एक बूथ पर कुल वोटरों के दो प्रतिशत या उससे ज्यादा नाम हटाने का प्रस्ताव आता है, तो सीईओ कार्यालय उसकी खुद जांच करेगा। इसके अलावा अगर एक ही व्यक्ति पांच या उससे ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराता है, तो चुनाव अधिकारी को उसकी व्यक्तिगत जांच करनी होगी। साथ ही एक ही परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रखने का निर्देश भी दिया गया है।


पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर काफी विवाद हुआ था। लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए थे, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट की ट्रिब्यूनल में लंबित है। वे विधानसभा और नंदीग्राम-रेजीनगर उपचुनाव में वोट नहीं दे पाए थे। अब कोलकाता समेत कई नगर निगमों के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन का महत्व बढ़ गया है।

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