आज 1 अक्टूबर से हो रहे हैं कई अहम बदलाव, सिलिंडर, पेमेंट और चेकबुक से जुड़े नए नियम जानिए




आज एक अक्टूबर है. आज से आपकी आम जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. अक्टूबर के महीने से एलपीजी के रेट, पेंशन के नियम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान समेत कई जरूरी बदलाव होने वाले हैं. जानिए सभी के बारे में.


पेंशन:- आज से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल जाएगा. अब देश में सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे. इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. डाक विभाग को निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय से एक्टिवेट कर लें.


चेकबुक:- आज से तीन बैंकों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और MICR कोड स्वतः इनवैलिड हो जाएंगे. यह वह बैंक हैं, जिनका मर्जर हाल ही में दूसरे बैंकों में हुआ है. मर्जर होने के कारण अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड में बदलाव हुआ है.


*क्रेडिट/डेबिट कार्ड*:- आज से ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक इस बात की मंजूरी न दे दे. नए नियम के मुताबिक, बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है.


म्यूचुअल फंड इन्वेसमेंट:- आज से म्यूचुअल फंड निवेश में भी बदलाव होने वाला है. यह बदलाव अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा.


फूड बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य :- आज से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है. खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदार को अब FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.


पोस्टल ऑफिस एटीएम:- आज से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा. एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा. एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा. एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा. अगर बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपए देने होंगे. 

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