Durgapur से 6 हजार बोतल कफ सिरप बरामदगी मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना


आसानसोल (राम बाबू यादव) :- एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत एवं विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (3rd कोर्ट), आसानसोल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप (फेंसेडिल) तस्करी मामले में अभियुक्त गुरमीत सिंह को 10 साल के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।


यह सजा दुर्गापुर के कांकसा थाना कांड संख्या 58/23 (दिनांक 19.02.2023) के तहत सुनाई गई है। अभियुक्त गुरमीत सिंह (पिता- हरदीप सिंह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का निवासी है। उस पर भारी मात्रा में अवैध नशीली दवा रखने और तस्करी करने का आरोप था। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, कांकसा थाना पुलिस ने एक अभियान के दौरान लगभग 6,000 बोतलें फेंसेडिल (कोडीन फॉस्फेट युक्त) जब्त की थीं। इस बड़ी बरामदगी के बाद एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी।

मामले की पूरी जांच कांकसा थाने के उप-निरीक्षक (SI) अतनु दास द्वारा की गई थी। उन्होंने मामले के जांच अधिकारी (IO) के रूप में अदालत के समक्ष सभी पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने पेश किए गए सबूतों और तथ्यों के आधार पर गुरमीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(C) सहपठित धारा 25 के तहत दोषी ठहराते हुए यह कठोर सजा सुनाई।


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