नई दिल्ली/कोलकाता: आखिरकार *तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र के तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी* को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई। *सुप्रीम कोर्ट* ने सोमवार को उन्हें *3 सप्ताह* के लिए शर्तों के साथ विदेश यात्रा की इजाजत दे दी।
देश की सर्वोच्च अदालत ने अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत तो दी, लेकिन साथ में कुछ जरूरी शर्तें भी लगाईं। कोर्ट ने कहा कि *इलाज की पूरी रिपोर्ट और जानकारी प्रशासन को सौंपनी होगी*
शर्तें क्या हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए ये 3 मुख्य शर्तें रखी हैं:
1. *फ्लाइट की जानकारी*: विदेश जाने से पहले फ्लाइट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी।
2. *ठिकाना और अस्पताल बताना होगा*: विदेश में कहां रुकेंगे और कहां इलाज कराएंगे, इसकी पूरी डिटेल देनी होगी।
3. *पुलिस को 2 दिन पहले सूचना*: देश से रवाना होने के *2 दिन पहले पुलिस को सूचित* करना अनिवार्य होगा।
*पूरा मामला क्या था?*
इससे पहले *5 अगस्त* को *कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य* की एकल पीठ ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने *SSKM अस्पताल में ही आंखों का इलाज* कराने की सलाह दी थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अभिषेक बनर्जी ने *सुप्रीम कोर्ट* का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज उन्हें शर्तों के साथ राहत मिल गई।
राजनीतिक मायने
अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने की इजाजत मिलने से तृणमूल कांग्रेस में राहत है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब सांसद अपना जरूरी इलाज कराकर जल्द लौटेंगे।

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