EC ने तत्काल प्रभाव से 23 अप्रैल तक शराब की बिक्री पर लगाई रोक, 4 मई को भी ड्राय डे

आसनसोल :- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (सी) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब या दुकान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम बर्दवान जिले के 9 विधानसभा सीटों के लिए भी पहले चरण के तहत 9 अप्रैल को ही मतदान होना है और यहां भी तत्काल प्रभाव से शराब की बिक्री 23 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 

राज्य में पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को उत्तर बंगाल, जंगलमहल और दक्षिण बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों और उनसे सटे सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी तरह, 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान कोलकाता और शेष सीटों पर भी यह पाबंदी लागू रहेगी। इसके अलावा, 4 मई को मतगणना के दिन पूरे राज्य में 'ड्राय डे' रहेगा। आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार का व्यवधान न पैदा हो।

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