दुर्गापुर :- दुर्गापुर के कांकसा थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 5 सितंबर 2021 को कांकसा के आड़ा इलाके स्थित एक निजी होटल मैनेजमेंट कॉलेज के पास एक फ्लैट में हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार, एक सरकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत बिप्लव परीदा अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ यहां किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले इस जोड़े की शादी साल 2019 में हुई थी, लेकिन विवाह के बाद से ही उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
वारदात वाली रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर बिপ্লव ने घर के पालतू कुत्ते के बेल्ट से इप्सा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांकসা थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्श से महिला का शव बरामद किया था। दुर्गापुर महकमा अदालत में सरकारी अधिवक्ता श्रावणी सरकार ने बताया कि लंबी कानूनी प्रक्रिया, गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने बिप्लव परीदा को दोषी पाया। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद इलाके में एक बार फिर इस पुरानी घटना की चर्चा तेज हो गई है।



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